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मणिपुर में 62 एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुए 62 एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश्‍ा अदालत ने पांच दर्जन से ज्यादा लोगों के इस एनकाउंटर पर फर्जी होने का शक बढ़ता देख कर ‌दिया है।
मणिपुर में 62 एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

दरअसल, ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी और पुलिस की ओर से हुए एनकाउंटर की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई मामले की जांच जनवरी 2018 से शुरू करेगी।

इससे पहले आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 62 में से 30 मामलों की जांच की जा चुकी है और बाकी की जांच होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने आर्मी की बात के विपरीत जाते हुए गंभीर जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई के निदेशक से मामले की जांच के लिए दो सप्ताह के भीतर टीम गठित करने को कहा।

गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल में सेना ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मणिपुर में अपने कर्मियों के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों में स्थानीय कारकों के कारण की गई न्यायिक जांच ‘पक्षपाती’ और एकतरफा थी। 

पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में 1979 से 2012 के बीच उग्रवाद और हिंसा में करीब 1500 लोग मारे गए थे, जिनमें से कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें फर्जी मुठभेड़ों में कथित रूप पर मौत के घाट उतार दिया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए लोगों के परिजनों से कहा था कि वो उनकी मौत से जुड़े सबूत तय करें। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि साल 1979 से लेकर 2012 तक करीब 1,528 लोग मणिपुर में फर्जी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिसमें 98 नाबालिग और 31 औरतें भी शामिल हैं। 

 

 


 

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