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सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दिया बंगला खाली करने का आदेश, 50 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में उपमुख्यमंत्री के लिये आरक्षित सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ दायर...
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दिया बंगला खाली करने का आदेश, 50 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में उपमुख्यमंत्री के लिये आरक्षित सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ दायर राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने सरकारी बंगला खाली करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने पर तेजस्वी यादव पर 50,000 रूपए जुर्माना भी किया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तेजस्वी यादव को आदेश दिया कि वह प्रतिपक्ष के नेता के लिये आवंटित अन्य आवास में स्थानांतरित हों।

बिहार सरकार के आदेश को दी थी चुनौती

आरजेडी के नेता तेजस्वी इस समय राज्य विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और उन्होंने इस याचिका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के लिये यह सरकारी आवास खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सात जनवरी को खारिज कर दी थी।

हाई कोर्ट ने भी की थी खारिज

इससे पहले, छह अक्टूबर, 2018 को हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में आवंटित बंगला खाली करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता को सरकार में मंत्री के रूप में उसके पद के अनुरूप पटना में एक, पोलो रोड, बंगला आवंटित किया गया है। वह इस बारे में लिये गये फैसले पर सिर्फ इसलिए शिकायत नहीं कर सकते कि यह बंगला उन्हें अधिक माफिक आता है।  इस समय यादव राजभवन और मुख्यमंत्री निवास से चंद कदमों की दूरी पर पांच, देश रत्न मार्ग बंगले में रह रहे हैं। यह बंगला उन्हें 2015 में उस समय आवंटित किया गया था जब वह उपमुख्यमंत्री थे।

ऐसे शुरू हुई थी लड़ाई

इस बंगला विवाद की शुरुआत 2017 में तब हुई जब सत्ता से हटने के बाद नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित बंगला 5, देशरत्न मार्ग खाली करने को कहा और उसके बदले उन्हें बतौर नेता प्रतिपक्ष 1, पोलो रोड बंगला आवंटित कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी जो उस दौरान 1, पोलो रोड बंगले में रहते थे, को बतौर उपमुख्यमंत्री 5, देशरत्न मार्ग बंगला आवंटित कर दिया, लेकिन इसके डेढ़ साल से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी तेजस्वी यादव ने अपना बंगला अब तक खाली नहीं किया।

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