Advertisement

बीबीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने की आलोचना, कहा- भारत विरोधी ताकतें शीर्ष अदालत को 'टूल' के रूप में कर रही हैं इस्तेमाल

आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पाञ्चजन्य ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के सोशल मीडिया लिंक को ब्लॉक करने के...
बीबीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने की आलोचना, कहा- भारत विरोधी ताकतें शीर्ष अदालत को 'टूल' के रूप में कर रही हैं इस्तेमाल

आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पाञ्चजन्य ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के सोशल मीडिया लिंक को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उन्हें नोटिस जारी करने के लिए शीर्ष अदालत की आलोचना करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कथित रूप से भारत विरोधी ताकतों द्वारा "उपकरण" के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

पत्रिका के नवीनतम संस्करण में एक संपादकीय में कहा गया है कि मानव अधिकारों के नाम पर आतंकवादियों को "बचाने" के प्रयासों के बाद, पर्यावरण के नाम पर भारत के विकास में "बाधा" बनाने के बाद, अब यह कोशिश की जा रही है कि देश के खिलाफ ताकतों को भारत में ही इसके खिलाफ प्रचार करने का अधिकार हो।

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र को शीर्ष अदालत के नोटिस का हवाला देते हुए, संपादकीय में आरोप लगाया गया, "सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के विरोधियों द्वारा अपने रास्ते साफ करने के प्रयासों में एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। "

सुप्रीम कोर्ट करदाताओं के पैसे पर चलता है और देश के लिए भारतीय कानून के अनुसार काम करता है। संपादकीय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत को बदनाम करने का 'प्रचार' करार देते हुए कहा गया है कि यह 'झूठा' और 'कथा पर आधारित' है।

संपादकीय में यह भी कहा गया है कि सभी देश-विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ "हमारे लोकतंत्र, हमारी उदारता और हमारी सभ्यता के मानकों" के प्रावधानों का फायदा उठाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया, याचिका को "पूरी तरह से गलत" और "अयोग्य" करार दिया।

डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक और सेट अगले अप्रैल में सुना जाएगा। 21 जनवरी को, सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement