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चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत नहीं, शुक्रवार को होगी सुनवाई

आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अंतरिम जमानत के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फौरी...
चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत नहीं, शुक्रवार को होगी सुनवाई

आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अंतरिम जमानत के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली है। मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 23 अगस्त को होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) दायर की। हालांकि, जस्टिस एसवी रमना की बेंच ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज दिया। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है।

पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करते हुए उनके वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की गई थी।सुनवाई के लिए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा कोर्टरूम में मौजूद हुए।

लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

बता दें कि आईएनक्स घोटाले में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मंगलवार को सीबीआई की टीम जोर बाग स्थित पी चिदंबरम के घर पहुंची, लेकिन चिदंबरम घर पर नहीं मिले। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी जिसके बाद गिरफ्तारी से राहत के लिए चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है।

मंगलवार देर रात सीबीआई की टीम दोबारा पी चिदंबरम के घर पहुंची थी। अधिकारियों ने घर के बाहर नोटिस चिपकाकर उन्‍हें दो घंटे के भीतर पेश होने का निर्देश दिया था बावजूद इसके चिदंबरम के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सीबीआई उनकी तलाश में जुटी है। इससे पहले भी सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर गई थी पर उनके वहां नहीं मिलने के कारण वापस लौट आई थी। सीबीआई टीम के लौटने के थोड़ी देर बाद ही ईडी की टीम भी पी चिदंबरम के घर पहुंची।

चिदंबरम के वकील ने लिखा सीबीआई को पत्र

बुधवार सुबह पूर्व वित्‍त मंत्री के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर पूछा है, 'आपने मेरे मुवक्किल के घर के बाहर जो नोटिस चस्‍पा की है, उसमे यह नहीं बताया है कि आखिर उन्हें किस कानून के तहत दो घंटे के भीतर पेश होने के लिए कहा गया है।' खुराना ने लिखा है, 'मेरा मुवक्किल अपने कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहा है। उसने 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इस मामले में अंतरिम राहत की अपील की है। उसे सुप्रीम कोर्ट में तत्‍काल विशेष अवकाश याचिका दायर करने की अनुमति मिली है। आज 21 अगस्त को सुबह 10.30 बजे कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लिहाजा मेरी अपील है कि तब तक सीबीआई मेरे मुवक्किल के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे और इंतजार करे।'

हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

आईएनक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद चिदंबरम के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही बचा है।

क्या मामला है?

जांच एजेंसी आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया गया था। चिदंबरम पर आरोप है कि वित्तमंत्री रहने के दौरान उन्होंने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता बरती थी। ईडी ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) को लेकर उनके ऊपर 2018 में मामला दर्ज किया था। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी मामले में आरोपी हैं।

 

 

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