Advertisement

अगली सुनवाई तक रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस ना भेजे केन्द्र: सुप्रीम कोर्ट

देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार...
अगली सुनवाई तक रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस ना भेजे केन्द्र: सुप्रीम कोर्ट

देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई ना करे और ना ही रोहिंग्या को वापस भेजे। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें एक संतुलन बनाना होगा यह एक साधारण मामला नहीं है इस मुद्दे में कई लोगों के मानवाधिकार भी शामिल हैं।" कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा, आर्थिक हितों की रक्षा जरूरी है। लेकिन इसे मानवता के आधार से भी देखना चाहिए। हमारा संविधान मानवता के आधार पर बना है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सहित तीन जजों की बेंच रोहिंग्या शरणार्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement