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जम्मू में पाबंदियां हटीं, कश्मीर में कुछ हिस्सों पर प्रतिबंध जारी: एडीजी

अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों के हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंध को लेकर एडीजी...
जम्मू में पाबंदियां हटीं, कश्मीर में कुछ हिस्सों पर प्रतिबंध जारी: एडीजी

अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों के हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंध को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुनीर खान का बयान आया है। बुधवार को उन्होंने बताया कि जम्मू में लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा लिया गया है, लेकिन कश्मीर में कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध जारी रहेगा।  

अतिरिक्त महानिदेशक मुनीर खान ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी को कोई चोट नहीं आई है।

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "जम्मू में लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जबकि कुछ समय के लिए कश्मीर के कुछ स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। श्रीनगर जिले और अन्य जिलों के विभिन्न हिस्सों में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया था। कोई बड़ी चोट नहीं आई है। पैलेट गन से कुछ चोटें लगी हैं जिनका इलाज किया गया है। हमारी कोशिश यही है कि कोई हताहत न हो सके।

वहीं जम्मू और कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पूरी शांति है। उन्होंने कहा, "श्रीनगर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेशों में और ढील दी गई है और ये छूट आज दोपहर तक दी जाएगी।"

कंसल ने कहा, "स्थानीय अधिकारी पहले की तरह स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और जहाँ कहीं भी स्थिति में सुधार हो, वहां ढील की पेशकश कर रहे हैं।"

‘कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी पूरी’

खान ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता है कि कोई हताहत न हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि जानमाल का कोई नुकसान न हो। कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी पूरी है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं।

उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से हालात को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। साल 2010 और 2016 के कुछ वीडियो वायरल कर लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। पुलिस दुष्प्रचार की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। जहां तक जिलों में लगाई गई पाबंदियों की बात है तो इसका फैसला समय पर जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।”

 

 

 

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