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'ओमिक्रोन' के खतरे से निपटने के लिए राज्यों की अपनी तैयारी, कहीं लगा नाइट कर्फ्यू, तो कहीं लॉकडाउन

देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर उत्तर...
'ओमिक्रोन' के खतरे से निपटने के लिए राज्यों की अपनी तैयारी, कहीं लगा नाइट कर्फ्यू, तो कहीं लॉकडाउन

देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वहीं तेलंगाना में भी एक गांव ने स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है।

यूपी में नई गाइडलाइन

यूपी में शनिवार यानी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू होगा। वहीं अब शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी कल यानी गुरुवार को राज्य में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी फैसले लिए जाएंगे। साथ ही स्कूल में बच्चों की 50 फीसदी उपस्थिति ही रहेगी। मध्य प्रदेश में कई महीनों के बाद कोविड के 30 नए मामले मिले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों ही राज्यों में एक सप्ताह से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इन राज्यों से मध्य प्रदेश में लोगों का आना जाना लगा रहता है।

तेलंगाना में स्वैच्छिक लॉकडाउन

ओमिक्रोन के नए लहर के देखते हुए तेलंगाना के लोगों में भी चिंता ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच वहां के एक गांव में स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया है। गांव में ओमिक्रोन के मामलों में बढ़ोतरी न हो इसलिए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। तेलंगाना में ओमिक्रोन के अब तक 38 मामलों की पुष्टि की गई है। इसमें से कोई भी मरीज रिकवर नहीं हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ओमिक्रोन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 358 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रोन के सबसे ज़्यादा 88 और 67 मामले हैं। ओमिक्रोन के 358 मरीज़ों में से 114 मरीज़ रिकवर हो गए हैं।

गौतम बुद्ध नगर में धारा 144

कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसे लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पूरी गाइडलाइ भी जारी की गई है। इसके तहत बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सार्वजनिक जगहों पर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी।

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