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सुप्रीम कोर्ट से EC ने कहा, 'गंभीर अपराध के आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगे रोक'

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अपराधियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। आयोग ने कहा है...
सुप्रीम कोर्ट से EC ने कहा, 'गंभीर अपराध के आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगे रोक'

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अपराधियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। आयोग ने कहा है कि उसने केंद्र सरकार को कानून में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जिससे गंभीर अपराध के आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लग सके।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में आयोग ने कहा, चुनाव आयोग चाहता है कि अगर किसी नेता पर किसी ऐसे अपराध के आरोप हों, जिनमें पांच साल की सजा का प्रावधान हो, तो उस नेता के चुनाव लड़ने पर रोक लगे। बशर्ते चुनाव से कम से कम छह महीने पहले केस दर्ज हुआ हो।

राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में दायर याचिका का चुनाव ने जवाब दिया। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है। सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ कर रही है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह पहले भी राजनीति में अपराधीकरण रोकने का प्रयास कर चुका है। इस बारे में 15 जुलाई 1998 में सरकार से कानून में बदलाव की मांग की जा चुकी है। इसके अलावा जुलाई 2004 और दिसंबर में भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था।

आयोग ने दोहराया कि इस तरह के कदम से आपराधिक तत्वों के प्रभाव से राजनीतिक प्रतिष्ठान को शुद्ध करने और विधायी सदनों की पवित्रता की रक्षा करने में काफी मदद मिलेगी।

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