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पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा सीआईएसएफ नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण, गृह मंत्रालय ने किया ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में...
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा सीआईएसएफ नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण, गृह मंत्रालय ने किया ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, इसके एक हफ्ते पहले बीएसएफ में उनके लिए समान कोटा अधिसूचित किया गया था।

मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट को भी अधिसूचित किया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई। अधिसूचना में कहा गया है, "दस प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।"

मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।

केंद्र ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है।

चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी।
उस समय, गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।

इसने यह भी घोषणा की थी कि पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैचों के लिए तीन साल तक की छूट दी गई थी। इसके अलावा, पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।

अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है।

अग्निपथ योजना के तहत 21 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में भी सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों को सीआईएसएफ द्वारा सेना, वायु सेना या नौसेना में चार साल की सेवा के बाद 30 वर्ष की आयु तक भर्ती किया जा सकता है। पहला बैच और बाद के बैचों के लिए 28 साल तक।
इसी तरह का बदलाव सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के मामले में भी किया गया था।

अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में शामिल करने का गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
अर्धसैनिक बलों को भी लाभ होगा क्योंकि उन्हें 84,800 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कर्मियों का एक प्रशिक्षित पूल मिलेगा।

 

 

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