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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज के लिए नई गाइडलाइंस, जानें कौन से नियम बदले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए...
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज के लिए नई गाइडलाइंस, जानें कौन से नियम बदले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, पं. बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उ. प्र., केरल व गुजरात से आ रहे कोविड-19 के आंकड़े चिंता का विषय हैं। ओमिक्रोन से भारत में एक और विश्व में 115 मृत्यु हुई है।

इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद मरीजों को डिस्चार्ज करने की नीति में भी बदलाव किया है। अब हल्के लक्षण वाले संक्रमितों को संक्रमित पाए जाने के सात दिन बाद ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस दौरान यदि लगातार तीन दिन तक मरीज की स्थिति ठीक रहती है और उसे बुखार नहीं आता तो डिस्चार्ज के लिए टेस्टिंग की भी आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा मध्य लक्षण वाले मरीजों को भी यदि लगातार तीन दिन तक बुखार नहीं आता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 93 प्रतिशत से अधिक रहता है, तो ऐसे मरीजों को भी डॉक्टर की सलाह पर डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान भी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। चाहे वह हॉस्पिटल में हो या घर पर होम आइसोलेशन में हो।

और यदि गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन लगातार दी जा रही हो और उनका ऑक्सीनजन सैचुरेशन स्तर ठीक नहीं हो, तो उनके ठीक होने तक इलाज चलना आवश्यक है। ऐसे मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर ही डिस्चार्ज किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 मामले तेजी से बढ़े हैं। 159 देशों में मामले बढ़ रहे हैं। यूरोप के 8 देशों में पिछले 2 सप्ताह में 2 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 9,55,319 के करीब है। 30 दिसंबर को पॉजिटिविटी रेट 1.1% थी, वो बढ़कर 11.05% हो गई है।

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