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ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं, कोर्ट से और समय मांगेगा आयोग

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने वाला आयोग मंगलवार को अपनी रिपोर्ट जमा करने के...
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं, कोर्ट से और समय मांगेगा आयोग

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने वाला आयोग मंगलवार को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए एक स्थानीय अदालत से अतिरिक्त समय मांगेगा क्योंकि यह अभी तैयार नहीं हुआ है। अदालत ने इससे पहले आयोग को मंगलवार तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने कहा, “अदालत के आदेश के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण 14 मई से 16 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुआ था, और कोर्ट में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। "

सिंह ने कहा, "हालांकि, हम आज (मंगलवार) अदालत में रिपोर्ट जमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह तैयार नहीं है। हम अदालत से अतिरिक्त समय मांगेंगे, और अदालत जो भी समय देगी, हम रिपोर्ट जमा करेंगे।"

मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक तालाब को सील करने का आदेश दिया था, जब हिंदू याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान वहां एक शिवलिंग पाया गया था।

हालांकि, मस्जिद प्रबंधन समिति के एक सदस्य ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वस्तु वज़ूखाना जलाशय में पानी के फव्वारे तंत्र का हिस्सा थी जहां भक्त नमाज अदा करने से पहले स्नान करते हैं।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने दावा किया था कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर द्वारा आदेश जारी करने से पहले मस्जिद प्रबंधन को नहीं सुना गया था।

पिछले गुरुवार को अपने आदेश में, जिला सिविल जज दिवाकर ने मस्जिद समिति द्वारा अजय कुमार मिश्रा को बदलने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्हें अदालत ने ज्ञानवापी-गौरी श्रृंगार परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था।

न्यायाधीश ने सर्वेक्षण में अदालत आयुक्त की मदद करने के लिए दो और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया और कहा कि इसे मंगलवार तक पूरा किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत, हालांकि, सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुई।

अदालत द्वारा नियुक्त तीन अधिवक्ता आयुक्त, दोनों पक्षों के पांच-पांच वकील और एक सहायक के अलावा एक वीडियोग्राफी टीम ने सर्वेक्षण किया।

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