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नया मोटर वाहन कानून लागू करके दो महीनों में चालान काटकर 577 करोड़ जुर्माना वसूला

मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 लागू होने के साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने से वाहन चालकों को...
नया मोटर वाहन कानून लागू करके दो महीनों में चालान काटकर 577 करोड़ जुर्माना वसूला

मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 लागू होने के साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने से वाहन चालकों को खासी मुश्किल हुई थी। कई मामलों में तो जुर्माने की भारी रकम देखकर दोपहिया वाहनों के चालकों ने अपना वाहन छोड़कर जाने में ही भलाई समझी। लेकिन भारी जुर्माने से सरकार महज दो महीने में ही 577 करोड़ रुपये जुटा लिए। सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारी जुर्माने के कारण सड़क दुर्घटनाओं और उनसे मरने वालों की संख्या में कमी आई है।

सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या घटी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिक गडकरी ने तमिलनाडु के सांसद एम. सेलवाराज के सवाल के जवाब में बताया कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। इस साल सितंबर और अक्टूबर के दौरान केरल में मरने वालों की संख्या घटकर 314 रह गई जबकि पिछले साल समान अवधि में दुर्घटनाओं से 321 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1503 से घटकर 1355 रह गई। इसी तरह मरने वालों की संख्या दूसरे राज्यों बिहार में 459 से घटकर 411, गुजरात में 557 से घटकर 480, उत्तराखंड में 78 से घटकर 61, हरियाणा में 497 से घटकर 438, पुडुचेरी में 13 से घटकर 9 और चंडीगढ़ में 8 से घटकर 2 रह गई। छत्तीसगढ़ में भी मरने वालों की संख्या 4.1 फीसदी घट गई।

38 लाख से ज्यादा चालान कटे

एक अन्य सांसद के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि नया कानून लागू होने के बाद 38,39,406 चालान किए गए जिससे 577 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय को किसी भी राज्य से नया कानून लागू न किए जाने के बारे में जानकारी नहीं मिली है।

गडकरी ने कहा कि नया कानून सूचना तकनीक का इस्तेमाल करके और मध्यस्थों को हटाकर सड़क सुरक्षा, नागरिक सुविधाएं बढ़ाने, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया।

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