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पीएफआई पर पाबंदी न्यायोचित है या नहीं, इस पर फैसले के लिए केंद्र ने ट्रिब्यूनल का किया गठन

केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा से मिलकर एक न्यायाधिकरण का गठन...
पीएफआई पर पाबंदी न्यायोचित है या नहीं, इस पर फैसले के लिए केंद्र ने ट्रिब्यूनल का किया गठन

केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा से मिलकर एक न्यायाधिकरण का गठन किया, जो यह तय करेगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और आठ सहयोगी समूहों को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं या नहीं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर ट्रिब्यूनल के गठन की घोषणा की।

अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार एतद्द्वारा एक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ट्रिब्यूनल का गठन करती है, जिसमें जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा, दिल्ली उच्च न्यायालय शामिल हैं, जो यह तय करने के उद्देश्य से है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों या सहयोगियों रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल सहित फ्रंट को गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। “

पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को 28 सितंबर को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत वैश्विक आतंकी समूहों और देश के भीतर विध्वंसक गतिविधियों के साथ कथित संबंधों के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया था।

 

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