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अवमानना केस: प्रशांत भूषण के खिलाफ फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'माफी एक जादुई शब्द है'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालत की अवमानना मामले में दोषी ठहराए गए एक्टिविस्ट वकील प्रशांत भूषण के...
अवमानना केस: प्रशांत भूषण के खिलाफ फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'माफी एक जादुई शब्द है'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालत की अवमानना मामले में दोषी ठहराए गए एक्टिविस्ट वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने सजा नहीं देने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण का ट्वीट अनुचित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

न्यायालय ने इससे पहले दिन में न्यायपालिका के खिलाफ अपने ट्वीट पर खेद व्यक्त नहीं करने के उनके रुख पर 'विचार करने' के लिए अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण को एक और मौका दिया था।

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल द्वारा एक्टिविस्ट-वकील के लिए माफी मांगने के बाद शीर्ष अदालत ने भूषण को अपने पक्ष पर पुनर्विचार करने के लिए 30 मिनट का समय दिया।

जब न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूषण के बयान पर विचार मांगे तब शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा कि "उन्हें (भूषण) सभी बयान वापस लेने चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए।"

सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद, भूषण के वकील राजीव धवन ने पीठ से कहा कि अगर यह गंभीर आलोचना का सामना नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट गिर जाएगा।

धवन ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसे भूषण के खिलाफ दोषी ठहराने के फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने अदालत के 20 अगस्त के आदेश में भूषण को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देते हुए कहा कि उनके साथ जबरदस्ती की कवायद थी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने धवन से पूछा कि अगर अदालत ने वास्तव में सजा का फैसला किया है तो भूषण को क्या सजा हो सकती है। इसके जवाब में, धवन ने पीठ से कहा कि भूषण "शहीद होने की इच्छा नहीं रखते हैं और सजा उन्हें एक कर देगी। अदालत उन्हें कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करने से रोक सकती है, अगर वह ऐसा करना चाहते हैं।

भूषण ने न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी की पेशकश करने से इंकार कर दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो व्यक्त किया वह उनके विश्वास को बनाए रखता है।

जस्टिस मिश्रा ने कहा, "माफी शब्द का उपयोग करने में क्या गलत है। माफी क्यों नहीं। माफी एक जादुई शब्द है। यह ठीक करता है। यदि आप माफी मांगते हैं, तो आप महात्मा गांधी की तरह ही श्रेणी में होंगे। गांधी कहते थे कि यदि आपके शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो माफी मांगते हैं।" यह एक बाम की तरह काम करेगा। ”

पीठ से पूछा, "भूषण कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ध्वस्त हो गया है, क्या यह आपत्तिजनक नहीं है।"

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि चूंकि न्यायाधीश अपने विचार रखने के लिए प्रेस में नहीं जा सकते, इसलिए बार को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूषण की टिप्पणियों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए न्यायाधीशों को बुलाने से मामले की निष्पक्ष जांच होगी।

एजी वेणुगोपाल ने कहा कि अदालत को भूषण के हलफनामे पर विचार किए बिना मामले को अब समाप्त कर देना चाहिए। उसे फटकार के साथ छोड़ देना चाहिए।

पीठ ने कहा कि अदालत केवल आदेशों के माध्यम से बोल सकती है और यहां तक कि अपने हलफनामे में भी भूषण ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है।

वेणुगोपाल ने पीठ को बताया जिसमें जस्टिस बी आर गवई और कृष्ण मुरारी भी शामिल थे कि अदालत को उसे चेतावनी देनी चाहिए और दयालु दृष्टिकोण रखना चाहिए।

पीठ ने कहा, जब भूषण को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उसे न दोहराने की सलाह देने का क्या मतलब है। कहा गया, "एक व्यक्ति को गलती का एहसास होना चाहिए। हमने भूषण को समय दिया लेकिन वह कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे।"

शीर्ष अदालत ने 20 अगस्त को भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट्स के लिए "बिना शर्त माफी" देने से इनकार करने और टेंडर करने से इनकार करते हुए उनके '' विवादास्पद बयान '' पर पुनर्विचार करने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया था। साथ ही सजा की मात्रा एक अन्य पीठ द्वारा तय की जाने वाली मांग को लेकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

 

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