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आय से अधिक संपत्ति के मामले में सांसद ए राजा की बढ़ी फिर मुश्किलें, अदालत ने किया तलब

आय  से अधिक संपत्ति के मामले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को द्रमुक लोकसभा सांसद ए राजा को व्यक्तिगत...
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सांसद ए राजा की बढ़ी फिर मुश्किलें, अदालत ने किया तलब

आय  से अधिक संपत्ति के मामले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को द्रमुक लोकसभा सांसद ए राजा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भेजा।

बता दें कि यह मामला 2015 के आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोप पत्र में राजा को दोषी ठहराया गया था, जो अब नीलगिरी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।    

अगस्त 2022 में राजा के खिलाफ दायर चार्जशीट के अनुसार, 2007 में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कथित तौर पर पैसे के बदले कांचीपुरम जिले में एक होटल बनाने के लिए गुरुग्राम स्थित एक रियल-एस्टेट फर्म को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया था। 

चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि रियल एस्टेट फर्म ने राजा को 4.56 करोड़ रुपये का भुगतान पूर्व केंद्रीय मंत्री के करीबी सहयोगी कोवई शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से किया। राजा के रिश्तेदार भी फर्म के निदेशक हैं।   

सीबीआई ने उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 5.53 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

मामला एक विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था जो चेन्नई में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करती है, और यह बुधवार को सुनवाई के लिए आई।     

न्यायाधीश टी शिवकुमार ने राजा, कृष्णमूर्ति और एन रमेश समेत मामले में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सम्मन जारी किया। मामले की सुनवाई 10 जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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