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ज्ञानवापी मामला: जहां शिवलिंग मिलने का हुआ दावा, अदालत ने उस स्थान को सील करने का दिया निर्देश

वाराणसी जिले की स्थानीय अदालत ने सोमवार को वाराणसी जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस...
ज्ञानवापी मामला: जहां शिवलिंग मिलने का हुआ दावा, अदालत ने उस स्थान को सील करने का दिया निर्देश

वाराणसी जिले की स्थानीय अदालत ने सोमवार को वाराणसी जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस स्थान को सील करने का निर्देश दिया जहां कथित तौर पर अदालत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग पाया गया था।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को सीलबंद इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बता दें कि आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण, जो लगातार तीसरे दिन किया गया था, सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ।

मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

अदालत में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने अदालत के समक्ष बोले कि शिवलिंग को परिसर में खोजना एक महत्वपूर्ण सबूत है। अदालत ने निर्देश दिया कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाया गया था, उसे सील कर दिया जाना चाहिए।

इससे पहले, यादव ने संवाददाताओं से कहा था, “सर्वे दल को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नंदी की प्रतिमा के सामने वजू खाने (मस्जिद के अंदर वह जगह, जहां लोग नमाज पढ़ने से पहले हाथ, पैर और मुंह धोते हैं) के पास शिवलिंग मिला है।”

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