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विवेक तिवारी हत्याकांड में कोर्ट ने सिपाही संदीप को माना हत्या का आरोपी, सरेंडर का आदेश

पिछले साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में आरोपी...
विवेक तिवारी हत्याकांड में कोर्ट ने सिपाही संदीप को माना हत्या का आरोपी, सरेंडर का आदेश

पिछले साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में आरोपी सिपाही संदीप को मजिस्ट्रेटी जांच में क्लीनचिट देने संबंधी एसआईटी की रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है तथा संदीप को हत्या का आरोपी मानते हुए 22 मार्च तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।

पिछले साल 28-29 सितंबर की रात लखनऊ में हुए इस हत्याकांड मामले में सिपाही प्रशांत कुमार चौधरी और संदीप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इस मामले की एसआईटी जांच के बाद अभियुक्त प्रशांत कुमार चौधरी के खिलाफ हत्या जबकि संदीप कुमार के खिलाफ मारपीट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद संदीप की जमानत हो गई थी, जबकि प्रशांत की अर्जी खारिज हो गई थी।

एसआईटी रिपोर्ट को दी गई थी चुनौती

विवेक की पत्नी कल्पना ने एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट को खारिज करते हुए सिपाही संदीप को भी हत्या का आरोपी माना है।

फोरेसिंक जांच से उठा सवाल

वारदात के बाद प्रशांत ने मीडिया के सामने कहा था कि विवेक की कार की जोरदार टक्कर से उसकी बाइक बाईं तरफ गाड़ी के आगे गिरी। विवेक ने कार बैक की और बाइक पर चढ़ाकर भागने का प्रयास किया। इस पर वह कूदकर आगे आया और आत्मरक्षा में फायर कर दिया। लेकिन फरेंसिक जांच में सामने आया कि प्रशांत के दाएं घुटने में मामूली सी चोट और ठीक उसी जगह पैंट के फटे होने से साफ हो गया कि बाइक कार के आगे बाईं तरफ नहीं बल्कि दाईं तरफ गिरी थी। कार की टक्कर से बाइक में इतनी टूट-फूट भी नहीं हुई थी जितनी पुलिस को मौके पर दिखी थी।

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