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उन्नाव रेप कांड के दोषी सेंगर की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर हाइ कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

दिल्ली हाइ कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई से उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर जवाब देने को...
उन्नाव रेप कांड के दोषी सेंगर की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर हाइ कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

दिल्ली हाइ कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई से उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर जवाब देने को कहा है। कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सेंगर ने तीस हजारी अदालत के फैसले को दिल्ली हाइ कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस मनमोहन और संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने सेंगर को 25 लाख रुपये जुर्माना भरने के लिए 60 दिनों की मोहलत दे दी है। इसमें से 10 लाख रुपये पीड़िता को शर्त के दिए जाएंगे। .

अपहरण और बलात्कार का दोषी है सेंगर

कुलदीप सेंगर उन्नाव का विधायक है। वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक निर्वाचित हुआ था। लेकिन बाद में अपहरण और बलात्कार में नाम आने के बाद पार्टी ने उसे निकाल दिया था। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।  

376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत है दोषी

सेंगर काफी समय से बचता रहा था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई ने भी कोर्ट से सेंगर के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। सजा पर फैसला देने से पहले कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्नाव मामला साजिश, हत्या और दुर्घटनाओं से भरा हुआ है।

घटना, दुर्घटना और हत्याओं का सिलसिला

पीड़िता की शिकायत पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की गई थी और उसी को जेल भेज दिया गया था। कुछ दिनों पहले पीड़िता के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय ने ही जिला अस्पताल में पीड़िता के पिता का इलाज किया था। पीड़िता के पिता मारपीट में बुरी तरह घायल हो गए थे। बाद में सीबीआई की जांच में डॉक्ट को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद पीड़िता पर तब जानलेवा हमला हुआ था जब वह अपना बयान दर्ज कराने अदालत जा रही थी। पीड़िता की कार को गलत साइड से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी थी जिसमें वह और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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