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अयोध्या में विवादित जमीन रामलला विराजमान को मिली, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक जगह

बहुचर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की विशेष बेंच ने ऐतिहासिक फैसले...
अयोध्या में विवादित जमीन रामलला विराजमान को मिली, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक जगह

बहुचर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की विशेष बेंच ने ऐतिहासिक फैसले में रामलला विराजमान को विवादित जमीन सौंपने का आदेश दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3-4 महीने में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए। इससे पहले कोर्ट ने जमीन पर निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। आगे क्या किया जा सकता है, इस पर हम विचार करेंगे।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फैसले आस्था, विश्वास और दावे के आधार पर नहीं दिए जा सकते। ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाते हैं, हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है, यह निर्विवाद है। पांच जजों की इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

कोर्ट ने क्या-क्या कहा

1. कोर्ट ने कहा कि इसके सबूत हैं कि राम चबूतरा, सीता रसोई पर अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू पूजा करते थे। रिकॉर्ड में सबूत दिखाते हैं कि विवादित स्थल के बाहर हिंदू पूजा करते थे।

2. कोर्ट ने कहा कि मस्जिद मुस्लिमों द्वारा छोड़ी नहीं गई थी। हिंदुओं ने राम चबूतरे पर पूजा करना जारी रखा लेकिन उन्होंने गर्भगृह पर भी दावा किया।

3. कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं का विश्वास है कि भगवान राम का जन्म गुंबद के नीचे के स्‍थान में हुआ था। उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम इसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं का यह विश्वास कि भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ था, यह निर्विवाद है। आस्था निजी मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को आस्था और विश्वास को स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट को बैलेंस बनाना चाहिए।

4. कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचा इस्लामिक मूल का ढांचा नहीं था। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था, वह इस्लामिक ढांचा नहीं था।

5. कोर्ट ने कहा कि ढहाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था, इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) कर चुका है। पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार दे देना एएसआई का अपमान होगा। हालांकि, एएसआई ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई।

6. चीफ जस्टिस ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी द्वारा बनवाई गई। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जाना कोर्ट के लिए सही नहीं होगा। शिया वक्फ बोर्ड की 1946 की फैजाबाद कोर्ट की याचिका खारिज हुई।

सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद

इससे पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से हलचल भी तेज दिखी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल, आईबी चीफ अरविंद कुमार के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है।

यूपी में सुरक्षा बंदोबस्त 

सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने शुक्रवार को उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्‍य वरिष्‍ठ अफसरों के साथ मुलाकात की। सीजेआई ने राज्य के दोनों आला अधिकारियों से सुरक्षा संबंधित तैयारियों की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेट्री राजेंद्र तिवारी दोनों शुक्रवार को दिन में सीजेआई रंजन गोगोई से मिले।

इसे देखते हुए सभी राज्यों की सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्‍यों को सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार को अयोध्या में सभी सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए है।

यूपी-एमपी समेत इन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद

फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज शनिवार से सोमवार तक बंद रहेंगे। वहीं, बाकी राज्यों में शनिवार को ही शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का आदेश है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह ने शुक्रवार रात बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 9  नवंबर से 11 नवंबर तक बंद रहेंगे।

दिल्ली में भी स्कूल बंद रखने की सलाह

दिल्ली में सभी निजी स्कूलों को बंद रखने की सलाह दी गई है और सभी सरकारी स्कूल महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से वैसे ही बंद रहेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार रात ट्वीट किया, ‘कल सुबह अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए सुरक्षा चिंताएं हैं। सभी सरकारी स्कूल और कई निजी स्कूल कल बंद हैं क्योंकि महीने का दूसरा शनिवार है। हम सभी निजी स्कूलों को भी कल बंद रखे जाने की सलाह दे रहे हैं'।

पीएम मोदी ने सभी लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील

फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अयोध्या पर फैसले को किसी समुदाय की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं।

उन्होंने कहा, 'अयोध्या पर कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट में निरंतर इस विषय पर सुनवाई हो रही थी, पूरा देश उत्सुकता से देख रहा था। इस दौरान समाज के सभी वर्गों की तरफ से सद्भावना का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास बहुत सराहनीय हैं।'

सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किएवे स्वागत योग्य

दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि देश की न्यायपालिका के मान-सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों ने, मामले के पक्षकारों ने बीते दिनों सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किए, वे स्वागत योग्य हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम सबको मिलकर सौहार्द बनाए रखना है।

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत का नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे।

संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अयोध्‍या मामले में फैसले के मद्देनजर एक सामान्य सलाह दी गई है। अधिकारी ने बताया कि राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने को कहा गया है। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो।

फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू है। अयोध्या की तरफ जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली, देहरादून और हरिद्वार जिले, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।  

पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से अनावश्यक बयान देने से बचने को कहा

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां (प्रत्येक में लगभग 100 कर्मी) मुहैया कराई हैं। अयोध्‍या पर नेताओं से भी अनर्गल बयानबाजी न करने को कहा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने अपने सभी मंत्रियों को अयोध्या मामले में अनावश्यक बयान देने से बचने को कहा है।

सीएम योगी ने भी की बैठक

अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के आला अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और हर जिले में 24 घंटे एक विशेष कंट्रोल रूम खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ और अयोध्या में हेलीकॉप्टर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा जाए। सीएम ने सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के निर्देश भी दिए और सोशल मीडिया पर भी नजरें बनाए रखने के निर्देश दिए।

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