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सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर 28 मई तक लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह को गिरफ्तारी पर 28 मई तक के लिए...
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर 28 मई तक लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह को गिरफ्तारी पर 28 मई तक के लिए रोक लगा दी है। उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि कल होने वाली मतगणना से दूर रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तथा गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी।

भाजपा उम्मीदवार ने याचिका में दलील दी उसके खिलाफ 20 मई को ही एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कोलकाता में वकीलों की हड़ताल है। गुरुवार को मतगणना होनी है अगर वो राज्य में जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन वह मतगणना में जाना चाहते हैं।

लगाया था हमले का आरोप

पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण के मतदान के दौरान बैरकपुर में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने का मामला सामने आया था। भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया था, जबकि टीएमसी का कहना था कि भाजपा गुंडागर्दी करती है। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया था कि मोहनपुर इलाके में मेरे ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। मुझे पोलिंग बूथ से बाहर खींच लाए। मुझे चोट आई है। वोटर्स को धमकाया जा रहा है।

भाजपा में हो गए थे शामिल

असल में इससे पहले अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक थे। बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस के विधायक के साथ भाटपाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन भी थे। अर्जुन सिंह भाटपड़ा से लगातार चार बार विधायक थे। इस बार वह बैरकपुर से लोकसभा का चुनाव लडऩा चाहते थे। टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बैरकपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया था और  वह भाजपा में शामिल हो गए थे।

(एजेंसी इनपुट)

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