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पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों की जीत: एआईकेएस

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखा है। साथ ही इस रोक को पूरे देश में लागू करने का निर्णय दिया है।
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों की जीत: एआईकेएस

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें पशु बिक्री बैन वाली अधिसूचना पर रोक को जारी रखी गई है। एआईकेएस ने एक बयान जारी कर कहा कि सु्प्रीमकोर्ट का यह फैसला किसानों की जीत है। 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के पशु बिक्री अधिनियम पर मद्रास हाईकोर्ट ने रो लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए इसे पूरे देश लागू कर दिया है। सु्प्रीम कोर्ट ने एआईकेएस की याचिका समेत सभी संबंधित याचिकाओं का निस्तारण करते अपना फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू रहेगा। मंगलवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बैंच ने यह अहम फैसला दिया। दोनों ने केंद्र सरकार के उस नोट को भी देखा, जिसमें उस नोटिफिकेशन को फिर से नए सिरे से तैयार करने की बात कही गई है।

इससे पूर्व केंद्र सरकार ने 23 मई को पशु ब्रिकी बैन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।
एआईकेएस के प्रेस नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई की दौरान अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह और केआर सुभाष चंद्रन ने एआईकेएस का पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एआईकेएस ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक मकसद से पशु बिक्री पर रोक लगाने संबंधी अधिनियम जारी किया था। लेकिन सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद इससे देशभर में धर्मनिरपेक्ष ताकते मजबूत होंगी।

 

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