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शारदा चिटफंड मामले में राजीव कुमार फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, मांगी सात दिन की मोहलत

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने गुहार लगाई है...
शारदा चिटफंड मामले में राजीव कुमार फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, मांगी सात दिन की मोहलत

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने गुहार लगाई है कि कोतकाता कोर्ट में इस समय वकील हड़ताल पर हैं और चार दिन का समय निकल चुका है। इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए सात दिनों की और मोहलत दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी थी तथा कानूनी कदम उठाने के लिए सात दिन की मोहलत दी थी। इसके बाद सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले कोर्ट ने 5 फरवरी को राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।

बूत मिटने का है आरोप

सीबीआई ने शारदा चिटफंड मामले में एसआईटी प्रमुख रहे राजीव कुमार पर सबूत मिटाने और जांच में असहयोग का आरोप लगाया है। सीबीआई का का कहना है कि पहली नजर में इस बात के स्पष्ट सबूत मिले हैं कि राजीव कुमार ने शारदा चिट फंड मामले से जुड़े साक्ष्यों को कथित रूप से नष्ट करने या उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। उन्होंने इस मामले से जुड़े ‘ताकतवर' लोगों को बचाने की कोशिश की। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार और राजीव कुमार ने इसे साजिश बताया है और सीबीआई पर भाजपा के इशारे पर काम की बात कही थी।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान कोलकाता में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने हाल में राजीव कुमार का दिल्ली गृह मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया था। राजीव कुमार मौजूदा समय में एडीजी सीआईडी के पद पर थे।

बंगाल गई थी सीबीआई टीम

इसी साल फरवरी महीने में राजीव कुमार जब कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त थे तब सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी लेकिन वहां मौजूद कर्मियों ने सीबीआई की टीम को रोक दिया था। बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसी के बाद सीबीआई और ममता सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई।

ममता बनर्जी ने दिया था धरना

राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं। तीन दिनों तक धरना चला। इसमें करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने ममता का साथ दिया। ममता बनर्जी के साथ धरने पर खुद राजीव कुमार भी बैठे। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया।

सीबीआई ने याचिका पर कोर्ट नै कहा कि राजीव कुमार जांच में सहयोग करें लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। फिर उनसे शिलॉंग में पूछताछ का आदेश दिया गया और वहां सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ की और अब उन्हें हिरासत में लेकर  पूछताछ करना चाहती है।

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