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पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी: नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 अगस्त को अगली सुनवाई; तब तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर...
पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी: नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 अगस्त को अगली सुनवाई; तब तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए कहा कि फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस उनकी गिरफ्तारी न करे। 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

शर्मा ने आज सुप्रीम कोर्ट का रूख करते हुए अपनी वापस ली गई याचिका को फिर से शुरू करने, गिरफ्तारी से सुरक्षा और अपनी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का आग्रह किया। पैगंबर पर टिप्पणी से संबंधित विवाद मामले में कोर्ट ने कहा कि वह कभी यह नहीं चाहता था कि नुपुर शर्मा राहत के लिए हर अदालत का रुख करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया है।

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और उनकी याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को इस मुद्दे पर भविष्य में दर्ज हो सकने वाली प्राथमिकियों/ शिकायतों में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया है।

नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी मुवक्किल की जान को खतरा है और तमाम जगहों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इस पर अदालत ने कहा कि हम आपके कानूनी विकल्पों को बरकरार रखना चाहते हैं। 

नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बेंच ने केस की सुनवाई के दौरान अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के बयान का भी संज्ञान लिया, जिसमें उसने नूपुर की हत्या करने वाले को अपना घर देने का ऐलान किया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अजमेर पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार किया था। इसके अलावा यूपी के एक शख्स का भी सुनवाई के दौरान जिक्र हुआ, जिसने नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी। बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र समेत 9 केस दर्ज हैं, जिन्हें ट्रांसफर करने की मांग भाजपा की पूर्व प्रवक्ता ने की है।

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