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सबरीमाला: मलयालम एक्टर के खिलाफ केस दर्ज, कहा था मंदिर आने वाली महिलाओं के कर दिए जाने चाहिए टुकड़े

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सबरीमाला मंदिर पर सुनाए गए फैसले के बाद कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग...
सबरीमाला: मलयालम एक्टर के खिलाफ केस दर्ज, कहा था मंदिर आने वाली महिलाओं के कर दिए जाने चाहिए टुकड़े

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सबरीमाला मंदिर पर सुनाए गए फैसले के बाद कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस फैसले का विरोध करने वाले मलयालम अभिनेता कोल्लम थुलासी के विवादित बयान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अभिनेता ने शुक्रवार को कहा था कि सबरीमाला मंदिर में आने वाली महिलाओं के टुकड़े कर दिए जाने चाहिए।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केरल की पुलिस ने सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में अभिनेता कोल्लम थुलासी के विवावदित बयान के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 

जानें क्या बोले थे मलयालम सिनेमा के अभिनेता

शुक्रवार को एक बयान में अभिनेता कोल्लम थुलासी ने कहा, 'सबरीमाला मंदिर आने वाली महिलाओं के आधे टुकड़े कर दिए जाने चाहिए। एक टुकड़ा दिल्ली भेज दिया जाना चाहिए तो दूसरा हिस्सा तिरुवनंतपुरम में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में फेंक दिया जाना चाहिए।'

देश में निजी मंदिर का कोई सिद्धांत नहीं

दरअसल, सबरीमाला मंदिर को लेकर कोर्ट का मानना है कि देश में निजी मंदिर का कोई सिद्धांत नहीं है। यह सार्वजनिक संपत्ति है। इसमें यदि पुरुष को प्रवेश की इजाजत है तो फिर महिला को भी जाने की अनुमति है। कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने का फैसला सुनाया।

मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाना लैंगिक भेदभाव है: सीजेआई

तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 28 सितंबर को अपने फैसले में कहा था कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाना लैंगिक भेदभाव है और यह परंपरा हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

मंदिर में 10 से 50 उम्र की महिलाओं पर था प्रतिबंध

दीपक मिश्रा ने कहा था कि धर्म मूलत: जीवन शैली है जो जिंदगी को ईश्वर से मिलाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मंदिर में 10 से 50 उम्र की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध था।

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