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बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले में अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया

उत्तर प्रदेश जिस रेप कांड से साल 2016 में दहल गया था, उस मामले में पोक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दे...
बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले में अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया

उत्तर प्रदेश जिस रेप कांड से साल 2016 में दहल गया था, उस मामले में पोक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। जिले के NH91 पर मां-बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था।इस जघन्य घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।28 जुलाई 2016 को NH91 पर परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी से गैंगरेप किया गया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 12.08.2016 के आदेश के अनुपालन में यह मामला दर्ज किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 838/2016 की जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई थी, जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा।

यह मामला बलात्कार, डकैती, अवैध कारावास और एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न जैसी जघन्य घटनाओं से संबंधित है।आरोपों के अनुसार, 5-6 हथियारबंद हमलावरों के एक समूह ने बंदूक की नोक पर एक परिवार के छह सदस्यों को जबरन अगवा कर लिया, नकदी और गहने लूट लिए और बाद में उन्हें पास के खेतों में बंधक बनाकर रखा।सीबीआई ने बताया कि कैद के दौरान आरोपियों ने दोनों पीड़ितों के साथ बलात्कार किया और यौन उत्पीड़न किया।

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 5 नवंबर 2016 को तीन आरोपियों के खिलाफ बुलंदशहर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीओसीएसओ मामले) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

इसके बाद, 18.04.2018 को तीन अतिरिक्त आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया गया। बयान में आगे कहा गया है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान, एक आरोपी की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई।सीबीआई ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया है और 22.12.2025 को सजा सुनाई जाएगी। 

 

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