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दो हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिएः क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला

देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब चार मई से 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। देश भर के 130 जिले रेड जोन, 284...
दो हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिएः क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला

देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब चार मई से 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। देश भर के 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। रेड जोन में किसी तरह की गतिविधियों की छूट नहीं होगी। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट रहेगी। सभी जोन में गैर जरूरी गतिविधि शाम सात बजे सुबह सात बजे तक बंद रहेंगी। जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंदः

क्या खुलेगा

ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी लेकिन उसमें 50 फीसदी यात्री ही सफर कर सकेंगे। अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। शराब की दुकानें और पान की दुकाने खुल सकेंगी लेकिन कम से कम छह फीट की दूरी बनाते हुए मंजूरी दी जाएगी। दुकान पर एक बार में अधिकतम 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी। इस जोन में गाड़ी चल पाएगी लेकिन उसमें 1 ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे। ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है।

ये रहेगा बंद

कुछ अपवादों के साथ ट्रेन, फ्लाइट्स और मेट्रो नहीं चलेंगी। मॉल, सिनेमाघर,पब्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान सभी जोन में बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी जोन में सामाजिक समारोह और धार्मिक स्थान को खोलने की भी अनुमति नहीं दी गई है।

देश को बांटा हो तीन जोन में

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों क अनुसार छूट इलाकों के जोखिम यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर होगी। ग्रीन जोन में वे जिले आएंगे जहां बीते 21 दिनों में कोई संक्रमित व्यक्ति न मिला हो। रेड जोन संक्रमित लोगों, डबलिंग रेट, टेस्टिंग की संख्या आदि पर निर्भर करेगा। जो जिले न रेड जोन में होंगे न ग्रीन जोन में, वे ऑरेंज जोन में आएंगे।

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