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लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने किया खारिज

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरूवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की...
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने किया खारिज

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरूवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वह करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं।

पिछली 4 जवनरी को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। देवघर, दुमका और चाईबासा मामले में लालू की तरफ से जमानत की गुहार लगाई गई थी।

लालू प्रसाद की ओर से एडवोकेट और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। उन्होंने राजद सुप्रीमो की जेल अवधि, उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी।  सिब्बल ने कोर्ट को कहा था कि लालू प्रसाद राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके हस्ताक्षर से ही पार्टी में निर्णय लिया जाता है। लोकसभा चुनाव आगे है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

सीधे साक्ष्य नहीं होने की दी थी दलील

सिब्बल ने दलील दी थी कि चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ सीधे साक्ष्य नहीं है जबकि इसी तरह के आरोप में जगन्नाथ मिश्र और ध्रुव भगत को बरी कर दिया गया। जवाब में सीबीआई के वकील ने कहा था कि राजनीतिक दल के प्रमुख होने के कारण जमानत नहीं दी जा सकती है।

पिछले काफी समय से लालू यादव बीमार चल रहे हैं। पिछले साल उन्‍हें इलाज के लिए एम्‍स भी भेजा गया था। वहीं अभी लालू यादव बीमारी की वजह से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्‍थान (रिम्‍स) में भर्ती हैं।

इन मामलों में मिली है सजा
देवघर कोषागार मामला (आरसी 64 ए/96) में लालू को छह जनवरी 2018 को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। चाईबासा कोषागार मामला (आरसी 68 ए/96) में कोर्ट ने लालू को 24 जनवरी 2018 को पांच साल की सजा दी। दुमका कोषागार मामला (आरसी 38 ए/96) में 24 मार्च 2018 को लालू को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी।
 
 
 
 
 

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