Advertisement

नीरव मोदी के भाई के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, पीएनबी घोटाले में मदद का आरोप

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल दीपक मोदी के खिलाफ...
नीरव मोदी के भाई के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, पीएनबी घोटाले में मदद का आरोप

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल दीपक मोदी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को सामने आई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंटरपोल से अपील की थी। नेहल पर आरोप हैं कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और सबूत मिटाने में नीरव की मदद की। इससे पहले नीरव मोदी, भाई विशाल मोदी और  पूर्वी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। 

नीरव मोदी के भाई नेहल पर ये हैं आरोप

ईडी का कहना है कि नेहल और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने भगोड़े भाई को मनी लॉन्ड्रिंग और सबूत नष्ट करने में मदद की। ईडी के मुताबिक, पीएनबी घोटाले के खुलासे के बाद नेहल ने दुबई और हॉन्गकॉन्ग में स्थित नीरव की कंपनियों के डमी निदेशकों के मोबाइल फोन नष्ट किए थे। उन्हें दूसरे देश पहुंचाने की व्यवस्था की थी। नीरव अभी लंदन की जेल में है। भारतीय एजेंसियों की अपील पर मार्च में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। नीरव मोदी की जमानत अर्जी 4 बार खारिज हो चुकी।

नेहल के अमेरिका में होने की आशंका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहल के फिलहाल अमेरिका में होने की आशंका है। उसके पास बेल्जियम की नागरिकता है। नेहल दीपक मोदी का जन्म एंटवर्प, बेल्जियम में हुआ था और वह अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी जैसी भाषाओं को जानता है। नेहल को इस मामले में ईडी की ओर से दायर आरोप पत्र में नामित किया गया है और उस पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।

विदेश भागने वालों में नीरव मोदी के अलावा ये भी हैं शामिल  

पीएनबी घोटाले में विदेश भागने वालों में न सिर्फ व्यवसायी नीरव मोदी है बल्कि उसका भाई नेहल और गीतांजली ग्रुप का प्रमोटर मेहुल चौकसी भी शामिल हैं। मेहुल चौकसी पिछले साल जनवरी में, जबकि नेहल कुछ हफ्ते पहले ही विदेश फरार हुआ था।

जानें क्या है रेड कॉर्नर नोटिस  

इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) अपने सदस्य देशों की अपील पर किसी भगोड़े अपराधी के खिलाफ यह नोटिस जारी करता है। इसके जरिए वो अपने 194 सदस्य देशों को जानकारी देता है कि आरोपी कहीं देखा जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो सके।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad