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पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है।...
पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इंटरपोल ने सीबीआई के अनुरोध पर चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल ने इससे पहले चौकसी के भांजे नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

 

चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ की जालसाजी करने का आरोप है। मेहुल इन दिनों एंटीगुआ में रह रहे हैं। उन्‍होंने साल 2017 में वहां की नागरिकता ली थी।

मेहुल चोकसी ने भारत न लौटने का नया बहाना बनाते हुए कहा कि वह तीन महीने तक भारत नहीं आ सकते हैं। उनके वकील ने मुंबई की एक अदालत को बताया कि चोकसी यात्रा करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं।

यात्रा करने के लिए चोकसी मेडिकली फिट नहीं हैं: वकील

पिछले महीने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन की सुनवाई के दौरान चोकसी के वकील ने मुंबई अदालत को बताया कि अभी वह यात्रा करने के लिए मेडिकली फिट नहीं हैं। इसलिए मेहुल का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ईडी अधिकारियों के माध्यम(एंटीगुआ) से दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा तीन महीने तक उनकी तबीयत सुधरने का इंतजार किया जा सकता है, तब वह अपने बयान को रिकॉर्ड करने के लिए वापस आ जाएंगे।

जानें क्या है रेड कॉर्नर नोटिस

इंटरपोल द्वारा आठ तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं और हर नोटिस का उद्देश्‍य अलग-अलग होता है। रेड कॉर्नर नोटिस, पीला कॉर्नर नोटिस, ब्‍ल्‍यू कॉर्नर नोटिस, ब्‍लैक कॉर्नर नोटिस, बैंगनी कॉर्नर नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना और ऑरेंज कार्नर नोटिस। मेहुल चोकसी को 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी किया गया है। यह नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए किया जाता है।

रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। लेकिन सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है, उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना चाहिए।

इस प्रकार का नोटिस एक सदस्य देश के अनुरोध पर प्रधान सचिवालय द्वारा किसी अपराधी के खिलाफ सदस्य देश द्वारा गिरफ्तारी वारंट के आधार पर जारी किया जा सकता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है।

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