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आप विधायक जितेंद्र तोमर का निर्वाचन दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, हलफनामे में दी थी गलत जानकारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में शैक्षिक योग्यता की गलत जानकारी देने के...
आप विधायक जितेंद्र  तोमर का निर्वाचन दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, हलफनामे में दी थी गलत जानकारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में शैक्षिक योग्यता की गलत जानकारी देने के आरोप में त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ((आप) विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द कर दिया है। इस बार भी त्रिनगर सीट से आप ने जितेंद्र सिंह तोमर को ही टिकट दिया है।

हाईकोर्ट ने भाजपा के एक नेता की याचिका पर तोमर के चुनाव को खारिज करने का आदेश पारित किया। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा कि याचिका को मंजूर किया जाता है।

देना पड़ा था मंत्री पद से इस्तीफा

फर्जी डिग्री का मामले के चलते जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली सरकार में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तोमर 2013 और 2015 में त्रिनगर  से चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में तोमर को करीब 2800 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2015 में उन्होंने करीब 22 हजार वोट से जीत दर्ज की थी। जीतेंद्र सिंह तोमर को 2015 में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था लेकिन जुलाई 2015 में उन्हें दिल्ली पुलिस ने कानून की फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। तोमर पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी की फर्जी डिग्री लेने का आरोप है।

8 फरवरी को हैं दिल्ली में चुनाव

दिल्ली में सभी सीटों पर आप ने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होनी है। नतीजे 22 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

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