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राजीव गांधी हत्या कांड के दोषी रॉबर्ट पायास को मद्रास हाई कोर्ट से 30 दिन की पैरोल मिली

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे सात दोषियों में...
राजीव गांधी हत्या कांड के दोषी रॉबर्ट पायास को मद्रास हाई कोर्ट से 30 दिन की पैरोल मिली

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे सात दोषियों में से एक रॉबर्ट पायास को 30 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है।

बेटे की शादी के लिए मिलेगी रिहाई

जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और आर. एम. टी. टीका रमन की खंडपीठ ने पायास को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। उसने अपने बेटे की शादी की तैयारियों पर पैरोल देने की मांग की थी। पायास को 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा।

ये शर्तें लागू होंगी पायास पर

पैरोल की अवधि में तय शर्तों के मुताबिक वह मीडिया, राजनीतिक पार्टियों और नेताओं से बात नहीं कर पाएगा। उसे अच्छा आचरण अपनाना होगा। वह सार्वजनिक शांति को बाधित करने वाला कोई काम नहीं करेगा। याचिकाकर्ता ने सितंबर में याचिका दायर करके प्रार्थना की थी कि वह 16 अगस्त 1991 से जेल में बंद है। उसने 28 साल से ज्यादा की सजा काट ली है। इस अवधि के दौरान उसने तमिलनाडु सप्सेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 के तहत मिलने वाली आकस्मिक और सामान्य छुट्टियां नहीं ली हैं।

जुलाई में नलिनी को मिला था पैरोल

कोर्ट ने जुलाई में राजीव गांधी केस की एक अन्य सजायाफ्ता नलिनी को भी एक माह की पैरोल दी थी। उसने अपनी पुत्री की शादी की तैयारियों के लिए जेल से रिहा करने की मांग की थी।

पायास और छह अन्य लोग मुरुगन, सांथन, पेरारिवलन, एस. जयकुर और नलिनी आजीवन कारावास की सजा काट काट रहे हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती धमाके में राजीव गांधी की हत्या की थी। इस केस में इन लोगों को दोषी ठहराया गया था।

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