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सरकार का फरमान, अब स्मोकिंग जोन में भी होगा हुक्का बैन

सरकार ने ‘2008 धूम्रपान निषेध’ नियम को लेकर थोड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से हुक्का प्रेमियों को थोड़ी निशाना जरुर मिलेगी। सरकार ने 2008 के नियमों में संशोधन करते हुए सार्वजनिक स्थलों के अलावा स्मोकिंग जोन में भी हुक्का पीने पर रोक लगा दिया है।
सरकार का फरमान, अब स्मोकिंग जोन में भी होगा हुक्का बैन

मीडिया रोपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के इस फरमान के बाद देशभर के सभी हुक्काबार बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं सरकार ने ‘2008 धूम्रपान निषेध’ नियमों में संशोधन करते हुए इन्हें जल्द से जल्द लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों की मानें तो होटल और रेस्टोरेंट में हुक्का पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन पर बड़े अक्षरों में यह चेतावनी लिखी होगी कि धूम्रपान आपकी और नॉन स्मोकर्स की सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग जोन में 60X30 सेंटी मीटर के बोर्ड पर अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा में यह चेतावनी लिखना भी अनिवार्य कर दिया है।

सरकार द्वारा ‘धूम्रपान निषेध नियम 2008’ में बदलाव के बाद देशभर में मौजूद करीब 30 हजार से ज्यादा हुक्का बार और हुक्का सर्विस बंद हो जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, अब होटल और रेस्टोरेंट के स्मोकिंग एरिया में हुक्का और सिगरेट सर्व नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग पहले से ही प्रतिबंधित है। फ़िलहाल होटल, रेस्टोरेंट या बार जैसे सार्वजनिक स्थानों के मैनेजमेंट को स्मोकिंग एरिया बनाने का अधिकार है। सरकार ने धूम्रपान प्रतिषेध नियम 2008 में बदलाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक धूम्रपान स्थल पर किसी सेवा की अनुमति नहीं होगी।

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