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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी ने मांगी कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की 14 दिन की रिमांड

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय)...
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी ने मांगी कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की 14 दिन की रिमांड

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी को राउज अवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया। ईडी ने रतुल पुरी की 14 दिन की रिमांड मांगी है।

रतुल पुरी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया

बता दें कि ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाला मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बुधवार को गिरफ्तार किया था। पुरी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य मनी लॉन्डरिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। पुरी को उनके खिलाफ जारी पेशी वारंट पर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था

ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने पुरी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि वह वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में हिरासत में पूछताछ करने की जांच एजेंसी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।

एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि उसने औपचारिक रूप से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वह न्यायिक हिरासत के लिए आवेदन दायर करने के लिए विवश है क्योंकि दिन में बहुत देर हो चुकी थी और ईडी को हिरासत में पूछताछ के लिए याचिका दायर करने के लिए समय की आवश्यकता है। जिसके बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'आरोपी को एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। आरोपी को पांच सितंबर को पेश किया जाएगा’।

पुरी ने आत्मसमर्पण करने का किया था अनुरोध

इससे पहले पुरी ने मामले में आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करते हुए अदालत में एक आवेदन दिया था। मनी लॉन्डरिंग मामला इटली के फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बाद दर्ज किया गया था। हेलीकाप्टर घोटाले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

 

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