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273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दिल्ली, मध्य प्रदेश में 10 जगहों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य...
273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दिल्ली, मध्य प्रदेश में 10 जगहों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में दस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।एजेंसी ने दिल्ली में नौ और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह पर छापेमारी की। तलाशी अभियान में शामिल परिसर कंपनी से निकटता से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के हैं।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो बैंक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।अधिकारियों ने कहा, "कंपनी और उसके प्रमोटरों और निदेशकों ने आईएफसीआई (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) द्वारा दिए गए लगभग 273 करोड़ रुपये के ऋण और धन का गबन कर लिया।"

ईडी द्वारा की गई जांच का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कहा कि "ऋण राशि की एक बड़ी राशि ईएचडीएल की विभिन्न संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गई, जो किसी भी वास्तविक व्यवसाय में शामिल नहीं थीं।"

एक अन्य मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दर्ज कराई गई शिकायत के दस्तावेज और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दाखिल की।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी को सभी प्रस्तावित आरोपियों को दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा।

अदालत ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर के लिए निर्धारित की है ताकि प्रस्तावित अभियुक्तों के वकीलों द्वारा प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हों, सुनी जा सकें। इसके बाद, अदालत संज्ञान पर आदेश के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी।गुरुवार को बंद कमरे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ईडी को दस्तावेज़ दाखिल करने का समय दिया। अदालत ने ईडी से कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे हैं।यह मामला ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर समन जारी करने के आदेश के लिए लंबित है।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए और कहा कि ईडी इन दोनों दस्तावेज़ों को अदालत में दाखिल करने और प्रस्तावित अभियुक्तों को उपलब्ध कराने के ख़िलाफ़ नहीं है। उन्होंने इन्हें औपचारिक आवेदन के ज़रिए दाखिल करने की मांग की।

 

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