Advertisement

विमान में पेशाब करने का मामला: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने एअर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी...
विमान में पेशाब करने का मामला: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने एअर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया था कि यह कृत्य यौन इच्छा से प्रेरित नहीं था और इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता का शील भंग करना नहीं था।

शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने कोर्ट से कहा कि प्राथमिकी में केवल एक गैर-जमानती अपराध का उल्लेख है, अन्य जमानती अपराध हैं। उधर, दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस का कहना है, अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है।

एक अन्य मजिस्ट्रेट अदालत ने मिश्रा को पुलिस की हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की एक उड़ान के ‘बिजनेस क्लास’ में हुई थी।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार जनवरी को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आईजीआई थाना पुलिस की टीम ने सात जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। पूछताछ के बाद आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा की तीन दिन की हिरासत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad