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झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल समेत 14 को मिली जमानत

झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल समेत 14 लोगों को सोमवार को...
झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल समेत 14 को मिली जमानत

झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल समेत 14 लोगों को सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये की जमानत पर जमानत देने का फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं के सिलसिले में नवीन जिंदल के खिलाफ रिश्वत लेने के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप तय किया था। स्पेशल जज भरत पराशर ने आरोप तय किए थे। हालांकि कांग्रेस नेता ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी।

कोर्ट ने अप्रैल, 2016 में जिंदल और अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने को कहा था। कोर्ट ने जिन्हें जमानत दी है उनमें नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील कंपनी के पूर्व सलाहकार आनंद गोयल, मुंबई एस्सार पावर लिमिटेड के वाइस चेयरमेन सुशील कुमार मारो, निहार स्टॉक लिमिटेड के डायरेक्‍टर बीएसएन सूर्यनारायण, मुंबई की कंपनी केई इंटरनेशनल के मुख्य वित्त अधिकारी राजीव अग्रवाल और गुरुग्राम की कंपनी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइस प्रेसीडेंट सिद्धार्थ मादरा शामिल हैं।

अगस्त में जारी किया था समन

अगस्‍त में पटियाला हाउस कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज किए गए मनी लांड्रिंग एक्ट के केस के तहत पेशी का समन जारी किया था। ईडी ने आरोप पत्र में कहा था कि कोल-ब्लॉक आवंटित कराने के लिए करीब दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है।

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