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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित, कल सुनाई जाएगी सजा

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया...
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित, कल सुनाई जाएगी सजा

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को सजा पर बचाव और अभियोजन दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी गईं। सीबीआई ने दोषियों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की। अदालत शुक्रवार 13 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी।

चार मार्च को मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया था। मामले में सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 4 बरी किए गए। बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना। सजा पर आज फैसला किया जाना था। धारा 304 और 120-बी में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

इन्हें दिया था दोषी करार

पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (एसएचओ), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को मामले में दोषी करार दिया गया था। वहीं, शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, अमीर खान कॉन्स्टेबल और शरदवीर सिंह को इस गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में बरी कर दिया गया था।

ये है मामला

बता दें कि पुलिस हिरासत में रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला 9 अप्रैल, 2018 का है। परिवार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह ने रसूख के बल पर उसके पिता को पहले गिरफ्तार करवाया फिर हत्या करवा दी। सेंगर नालाबिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहते कुलदीप सेंगर पर गांव में ही रहने वाली युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मुकदमे की जांच सीबीआई ने की और हाईकोर्ट से मुकदमा दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद वहीं सुनवाई हुई थी। कुलदीप सेंगर के दोषी साबित होने पर 20 दिसंबर 2019 को जज ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। 4 जून, 2017 को दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़की ने भाजपा के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 

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