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हेलीकॉप्टर घोटाला: सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश...
हेलीकॉप्टर घोटाला: सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले रतुल पुरी ने अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई से पहले अपनी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं सुनाने को लेकर निचली अदालत को निर्देश देने के लिए दायर याचिका मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली थी। लेकिन अदालत ने उनकी अनुमति को खारिज करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित हैं। उन्हें छह अगस्त को गिरफ्तारी से राहत मिली थी।

पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर दो अगस्त को हुई थी सुनवाई

पुरी के वकील ने जब याचिका वापस लेने का अनुरोध किया तो न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने इसकी अनुमति देते हुए उसे खारिज कर दिया। निचली अदालत ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर दो अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा कहा था कि इस पर छह अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा।

अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा कि निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन ईसीआईआर और पीएमएलए के तहत दर्ज बयान की प्रति उपलब्ध कराने की अर्जी पर कोई फैसला नहीं किया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और अब क्या किया जा सकता है, जबकि निचली अदालत आज ही फैसला सुनाने वाली है। वहीं, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से पेश वकीलों डीपी सिंह और अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत के जज ने कहा है कि वह सभी मुद्दों पर एक साथ फैसला करेंगे।

रतुल पुरी ईडी की गिरफ्त से हो गया था फरार

अभी हाल में ही वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में रतुल पुरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, यहीं से बाथरूम जाने के बहाने वह फरार हो गया था। रतुल को हिरासत में लेने के लिए कनॉट प्‍लेस के एक होटल में भी दबिश दी गई थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। बाद में कोर्ट से रतुल को राहत मिल गई थी।

राजीव सक्सेना के खुलासे के बाद कसा शिकंजा

3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी अगस्‍ता वेस्‍टलैंड केस से जुड़े धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बने बिचौलिये और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के बयान में रतुल पुरी का नाम सामने आया है। इसके बाद ईडी ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया है। बता दें कि फरवरी 2010 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने ब्रिटिश-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद का सौदा किया था। इसके तहत 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद होनी थी।

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