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आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI

आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए तलवार दंपति के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम...
आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI

आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए तलवार दंपति के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एएनआई के मुताबिक, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तलवार दंपति की रिहाई को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए डॉ. राजेश तलवार और नुपुर तलवार को निर्दोष करार दिया था।

न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति एके मिश्र की पीठ ने आरुषि तलवार और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या के मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत के निर्णय के खिलाफ तलवार दंपति की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था। तलवार दंपति को 1,418 दिन जेल में काटने के बाद रिहा कर दिया गया।

विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि और हेमराज की हत्या के मामले में तलवार दंपति को 26 नवंबर, 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों और रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों के मुताबिक तलवार दंपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इस तरह से उसने तलवार दंपति की आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया।

बता दें कि 15-16 मई, 2008 की रात को आरुषि की लाश नोएडा में अपने घर में बिस्तर पर मिली थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजेश तलवार पर उसकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। राजेश तलवार को 23 मई 2008 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में 31 मई 2008 को सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और शुरुआत में आरुषि के माता-पिता को बरी कर दिया, फिर बाद में दोनों को हत्याओं के लिए इन्हें दोषी ठहराया।

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