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चिदंबरम को ईडी से गिरफ्तारी पर राहत, लेकिन CBI मामले पर 26 अगस्त को SC करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी. चिदंबरम को ईडी मामले में राहत देते हुए...
चिदंबरम को ईडी से गिरफ्तारी पर राहत, लेकिन CBI मामले पर 26 अगस्त  को SC करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी. चिदंबरम को ईडी मामले में राहत देते हुए सोमवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सोमवार यानी 26 अगस्‍त को सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद ईडी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। साथ ही, कोर्ट ने सीबीआई मामले में सुनवाई भी सोमवार तक टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट दोनों मामलों मे सोमवार को एक साथ सुनवाई करेगा। तब तक चिदंबरम सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे।

बता दें कि कोर्ट में चिदंबरम की दो याचिकाएं हैं। इनमें सीबीआई और ईडी के केस में अग्रिम जमानत खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कपिल सिब्बल की अगुआई में चिदंबरम के वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  

 

सिब्बल ने हाई कोर्ट पर लगाए आरोप

 

इस दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने गंभीर आरोप भी लगाए। सिब्बल ने कहा कि बहस पूरी होने के बाद सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट के जज को एक नोट दिया, हमें उस नोट पर जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'समय पर सुप्रीम कोर्ट का रूख करने के बावजूद जिस तरह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका नहीं सुनी गई, यह उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है।' सिब्बल ने कहा कि इस मामले में बहस खत्म होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के जज जस्टिस गौड़ को एक नोट दिया। चिदंबरम ने कहा, 'हमें उस नोट पर जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया।'

बुधवार को घरसे गिरफ्तार किए गए चिदंबरम

इस मामले में नाटकीय घटनाक्रम के बीच सीबीआई ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बुधवार रात गिरफ्तार किया। गिराफ्तारी के बाद चिदंबरम को गुरुवार को दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें पांच दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का फैसला दिया गया।

सभी दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने चिदंबरम को रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया

गुरुवार को जज अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकीलों ने उन्हें जमानत देने की मांग करते हुए तमाम दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज करते हुए उन्हें रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद अब पी. चिदंबरम 5 दिन की सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। इस दौरान उनके परिवार के लोग हर रोज आधे घंटे के लिए उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वकील भी हर रोज आधे घंटे के लिए मुलाकात कर सकते हैं।

सीबीआई की ओर से की गई थी 5 दिन की रिमांड की मांग

सीबीआई की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने 5 दिन की रिमांड की मांग की थी। उनका कहना था कि चिदंबरम ने जांच में सहयोग नहीं दिया। चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चिदंबरम जांच से कभी नहीं भागे। वहीं चिदंबरम ने अदालत से कहा कि उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया।

चिदंबरम के वकील ने लिखा सीबीआई को पत्र

बुधवार सुबह पूर्व वित्‍त मंत्री के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर पूछा है, 'आपने मेरे मुवक्किल के घर के बाहर जो नोटिस चस्‍पा की है, उसमे यह नहीं बताया है कि आखिर उन्हें किस कानून के तहत दो घंटे के भीतर पेश होने के लिए कहा गया है।' खुराना ने लिखा है, 'मेरा मुवक्किल अपने कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहा है। उसने 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इस मामले में अंतरिम राहत की अपील की है। उसे सुप्रीम कोर्ट में तत्‍काल विशेष अवकाश याचिका दायर करने की अनुमति मिली है। आज 21 अगस्त को सुबह 10.30 बजे कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लिहाजा मेरी अपील है कि तब तक सीबीआई मेरे मुवक्किल के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे और इंतजार करे।'

हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

आईएनक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद चिदंबरम के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही बचा है।

क्या मामला है?

जांच एजेंसी आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया गया था। चिदंबरम पर आरोप है कि वित्तमंत्री रहने के दौरान उन्होंने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता बरती थी। ईडी ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) को लेकर उनके ऊपर 2018 में मामला दर्ज किया था। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी मामले में आरोपी हैं।

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