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सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सीबीआई के अंतिरम निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई...
सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सीबीआई के अंतिरम निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।एनजीओ कॉमन कॉज ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में 10 जनवरी के उन आदेशों को निरस्त करने की मांग की गई है जिसमें  नागेश्वर राव को बतौर अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही कहा गया है कि कानून के तहत केंद्र को सीबीआई का स्थायी
निदेशक नियुक्त करने के निर्देश दिए जाएं।

आलोक वर्मा और अस्थाना में छिड़ा था विवाद

राव को सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा की जगह अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले आलोक वर्मा को गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाले हाई पावर कमेटी ने सीबीआई निदेशक के पद से हटा दिया था। जिसके बाद वर्मा का ट्रांसफर कर उन्हें डीजी, फायर सर्विस सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स बनाया गया। हालांकि सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने सेवा से इस्तीफा दे दिया।

इससे पहले अक्टूबर 2018 में सीबीआई के विवाद के बाद सरकार ने निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। तब नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा कोर्ट पहुंच गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को किया था बहाल

8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को निदेशक के पद पर बहाल करते हुए कहा था कि सरकार सीबीआई निदेशक को नहीं हटा सकती है, सिर्फ चयन समिति ही हटा सकती है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी थे, ने 2-1 के बहुमत से आलोक वर्मा को पद से हटा दिया था।

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