Advertisement

'आप' नेता सत्येंद्र जैन को राहत, स्वास्थ्य कारणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली...
'आप' नेता सत्येंद्र जैन को राहत, स्वास्थ्य कारणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उन्हें 10 जुलाई तक मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा। साथ ही, पीठ ने जैन को अपनी अंतरिम जमानत अवधि के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया।

जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्व मंत्री का 35 किलो वजन कम हो गया है और वह रीढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जीएसवी राजू ने यहां एम्स या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा जैन की जांच की मांग की और कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में इलाज का सुझाव दिया जाता है, तो जांच एजेंसी इसका विरोध नहीं करेगी।

बता दें कि इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन छह अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

इससे पहले सत्येंद्र जैन बुधवार सुबह करीब छह बजे सत्येंद्र जैन सीजे-7 के अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उन्हें सामान्य कमजोरी के कारण निगरानी में रखा गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की। जब उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई तो उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement