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भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पीड़ितों को मुआवजे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह इस पर अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या वह अमेरिका स्थित...
भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पीड़ितों को मुआवजे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह इस पर अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या वह अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त कोष के रूप में 7,844 करोड़ रुपये की मांग करने वाली अपनी सुधारात्मक याचिका पर आगे बढ़ना चाहता है।
न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश लेने के लिए कहा और मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की।

बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, ए एस ओका, विक्रम नाथ और  जेके माहेश्वरी ने कहा, "हमें देखना होगा कि मामले में चुप रहना है। सरकार को एक स्टैंड लेना होगा कि वह क्यूरेटिव पिटीशन पर दबाव डालेगी या नहीं।" पीड़ितों की ओर से पेश अधिवक्ता करुणा नंदी ने कहा कि अदालत को सरकार के फैसले के बावजूद प्रभावित पक्षों को सुनना चाहिए।

पीड़ितों के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने कहा कि प्रभावित लोगों की संख्या पांच गुना बढ़ गई है और सुनवाई शुरू होनी चाहिए। इस मोड़ पर, शीर्ष अदालत ने सोचा कि क्या मुआवजे की राशि समय के साथ इस तरह बदलती रह सकती है।

पीठ ने मामले को टालते हुए कहा, क्या यह कहा जा सकता है कि पांच साल, 10 साल बाद कुछ हुआ? किसी भी प्रणाली को निश्चितता प्रदान करनी चाहिए। स्थायी अनिश्चितता नहीं हो सकती।

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