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काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान जोधपुर कोर्ट में नहीं पहुंचे, मिली हाजिरी माफी

जोधपुर के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को आज जोधपुर कोर्ट में पेश होना था मगर...
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान जोधपुर कोर्ट में नहीं पहुंचे, मिली हाजिरी माफी

जोधपुर के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को आज जोधपुर कोर्ट में पेश होना था मगर वो इस मामले में जोधपुर कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। सलमान के वकील ने उनकी ओर से कोर्ट में नियमित हाजिरी माफी की अर्जी पेश की। जोधपुर जिला व सेशन ग्रामीण न्यायालय ने इस अर्जी को स्वीकार भी कर लिया। जिसके बाद अब इस केस की सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर कर दी गई है। वहीं इस मामले में सलमान के वकील का बयान आया है। सलमान के वकील ने कहा है कि वह बिजी शेड्यूल की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। 

सत्र अदालत के न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगारा ने चार जुलाई को सुनवाई के दौरान सलमान खान को 27 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। कहा यह भी जा रहा था कि ऐसा नहीं करने पर दबंग खान की जमानत भी रद्द हो सकती है।

उनके वकील ने दी यह दलील

अभिनेता के वकील एम के सारस्वत ने कहा कि हमने व्यक्तिगत उपस्थिति से खान के लिए छूट की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन दिया, क्योंकि वह शूटिंग में व्यस्त हैं और अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसके अलावा हाल ही में एक गैंगस्टर द्वारा खान को दी गई मौत की धमकी का हवाला देते हुए उसके लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की।

कुछ दिनों पहले मिली थी जान से मारने की धमकी

दरअसल, कुछ दिनों पहले सलमान को मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि इस धमकी की वजह से सलमान खान कोर्ट में पेश न हों। साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरण के शिकार और अवैध हथियार के मामले में सलमान पर केस चल रहा है। सलमान पिछली बार जोधपुर ग्रामीण के जिला और सेशन न्यायालय में पेश नहीं हुए थे और हाजिरी माफी लगाई थी। उनकी इस हरकत पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर अगली बार वो पेश नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी। 

2018 में सुनाई गई थी पांच साल की सजा

आपको बता दें, साल 2018 में 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सलमान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा था। वहीं बाकी आरोपियों में सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध सलमान ने जिला एवं सेशन कोर्ट में अपील की और 7 अप्रैल को सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। दूसरे मामले में 2016 में लोअर कोर्ट ने अवैध हथियार के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था, इसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने जिला और सत्र न्यायालय में अपील की है। इन दोनों मामलों की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय में चल रही है जिसमें सलमान खान को पेश होना है। 

दो रातें जेल में काट चुके हैं सलमान

काला हिरण शिकार मामला 1998 का है। जब सलमान फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग राजस्थान में कर रहे थे। उन पर राजस्थान के कांकनी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। खान ने जमानत दिए जाने से पहले जोधपुर सेंट्रल जेल में दो रातें भी बिताई थी।

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