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काला हिरण शिकार मामले में फिर मुसीबत में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू, मिला कोर्ट का नोटिस

काले हिरण शिकार 20 साल पुराने मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और...
काला हिरण शिकार मामले में फिर मुसीबत में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू, मिला कोर्ट का नोटिस

काले हिरण शिकार 20 साल पुराने मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह को ताजा नोटिस भेजा है। दरअसल सीजेएम अदालत द्वारा उनके बरी होने के खिलाफ सरकार ने याचिका दायर की थी। मामले में 8 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है।

साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान एक्टर सलमान खान पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इस दौरान सैफ अली खान, तब्बू , नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह भी उनके साथ थे। मौके पर गांव वालों के आ जाने से सलमान के अलावा बाकी लोग भाग निकले थे।

2017 में सलमान को सुनाई गई पांच साल की सजा

इस दौरान ग्रामीणों ने मरे हुए दो काले हिरणों के शव बरामद किए थे। ऐसे में सलमान खान पर हिरणों को गोली मारने और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप लगा था। 2017 में इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, दो दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

जानें क्या है यह मामला

सलमान खान पर जोधपुर कांकणी केस में 1 अक्टूबर, 1998 की रात दो काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। पुलिस के अनुसार गोली की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे थे, जिसके बाद सलमान अपनी जिप्सी में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को लेकर भाग निकले थे।

संरक्षित पशुओं में से एक हैं काले हिरण

दरअसल काला हिरण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एक संरक्षित जानवर है, जिसके शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है। सलमान खान इसी के तहत दोषी पाए गए हैं। बता दें कि काला हिरण लुप्तप्राय जानवर की श्रेणी में आता है, यह गांव, जंगलों और शहर के बाहरी इलाकों में इंसानों के बीच रहने के लिए जाना जाता है। धर्मग्रंधों के अनुसार काले हिरण भगवान श्रीकृष्ण का रथसवार थे, संस्कृत की पुस्तकों में इसे कृष्ण मृग के नाम से जाना जाता है। इन्हें भगवान वायु और चंद्र का भी वाहन माना जाता है।

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