Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला पर लगाया 20 लाख का जुर्माना, 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को दी थी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला...
दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला पर लगाया 20 लाख का जुर्माना,  5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को दी थी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना लगाया और कहा कि उनकी याचिका दोषपूर्ण थी जो प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी।

अदालत ने कहा कि मुकदमा प्रचार पाने के लिए दायर किया गया था जो स्पष्ट था क्योंकि चावला ने सुनवाई के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था।

जूही की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वह भी जमा करें।

इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया और दिल्ली पुलिस से उनकी पहचान करने को कहा। आदेश सुनाए जाने के बाद चावला के वकील ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया।

याचिका में किए गए दावे

जूही ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने इसके असर की जांच करने की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी। उन्होने कहा था कि 5G टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसे जुड़ी तमाम स्टडीज को ध्यान से पढ़ा जाए। खासकर रेडिएशन की प्रभाव की जांच हो।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad