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लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट नहीं: गृह मंत्रालय

सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिये गैर-आवश्यक वस्तुओं की...
लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट नहीं: गृह मंत्रालय

सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिये गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस ‘छूट’ को वापस ले लिया गया है।

लॉकडाउन लागू किए जाने पर सरकार ने आवश्यक सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि इस बीच गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी।

पहले कही गई थी छूट की बात

दरअसल, 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार के जरिए जारी नई गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियां को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी। मगर इन सामानों की डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान नहीं की जा सकेगी। सरकार ने 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को मोबाइल फोन्स, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम्स की बिक्री 20 अप्रैल से शुरू करने की बात कही गई थी।

3 मई तक लॉकडाउन

गौरतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। 25 मार्च से शुरू हुए 21 दिनों के लॉकडाउन का आखिरी दिन 14 अप्रैल था। हालांकि 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के संबोधित किया और 19 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, जो कि 3 मई तक चलेगा।

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