प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद आज सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में 20 अप्रैल के बाद कुछ चीजों में छूट दी गई है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र भी शामिल है। मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में सोशल, एग्रीकल्चरल के अलावा फाइनेंशियल सहित अन्य सेक्टर का जिक्र करते हुए उनके लिए गाइडलाइन दी गई है।
बैंक और एटीएम के लिए कही यह बात
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक, आरबीआई पहले की तरह ही काम करती रहेगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि बैंक और एटीएम भी पहले की तरह काम करेंगे। इन्हें लेकर नई गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ी हुई लॉकडाउन अवधि का इन पर कोई असर नहीं होगा।
मंत्रालय की गाइडलाइन के 7वें प्वाइंट में फाइनेंशियल सेक्टर का जिक्र किया गया है, जिसमें चार मुख्य बातों पर गौर किया गया है।
1- आरबीआई और आरबीआई रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स के अलावा एनपीसीएल, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स अपना काम पहले की तरह ही करते रहेंगे।
2- बैंक ब्रांच, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज भी पहले की तरह ही चलता रहेगा। बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए आईटी वेंडर्स भी अपना काम करेंगे।
- वहीं डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) का काम पूरा होने तक सामान्य वर्किंग आवर के हिसाब से काम होगा।
- लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैंक के ब्रांच में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएंगे। इसके अलावा बैंक के ब्रांचों में सोशल डिस्टेंशिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
3- सेबी, कैपिटल और डेट मार्केट का काम भी पहले की तरह चलता रहेगा।
4- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) और इंश्योरेंस कंपनियों का काम भी पहले की तरह चलेगा।
बता दें कि ये नियम उन्हीं इलाकों में लागू होंगे जहां कोरोना संक्रमण वाला या हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया गया है। अगर 20 अप्रैल के बाद किसी इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है तो बैंकिंग से जुड़े कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कृषि, मत्सय से जुड़े कारोबार को खोलने की इजाजत दे दी है।