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GST के नाम पर उगाही करने वालों पर सरकार सख्त, ये है नया निर्देश

जीएसटी चीफ कमिश्नर (दिल्ली जोन) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोई भी कर अधिकारी बिना अनुमति के व्यापारियों के पास नहीं जा सकता है।
GST के नाम पर उगाही करने वालों पर सरकार सख्त, ये है नया निर्देश

जीएसटी अफसर बनकर व्यापारियों से उगाही करने वालों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस बाबत जीएसटी चीफ कमिश्नर (दिल्ली जोन) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोई भी कर अधिकारी बिना अनुमति के व्यापारियों के पास नहीं जा सकता है।

मीडिया में आ रही खबरों का संज्ञान लेते हुए, टैक्स अफसर बनकर कारोबारियों से उगाही करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार ने रुख साफ कर दिया है। चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी (दिल्ली जोन) तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है बिना इजाजत के टैक्स अफसर किसी कारोबारी के पास विजिट नहीं कर सकते। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा करता है तो इसके लिए एक हेल्पलाइन (फोन लाइन 011-23370115) बनाई गई है। जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी (दिल्ली जोन) ने स्पष्ट किया कि टैक्स डिपार्टमेंट गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के दौरान दुकानदारों, कारोबारियों के लिए प्रोसेस आसान बनाना चाहता है।

चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी (दिल्ली जोन) के बयान में कहा गया है कि, “डिपार्टमेंट के किसी भी अफसर को बिना इजाजत कारोबारियों के पास विजिट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। समस्या आने पर टैक्स डिपार्टमेंट की फोन लाइन 011-23370115 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।”

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