Advertisement

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई, 31 अक्टूबर किया गया

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को एक महीने...
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई, 31 अक्टूबर किया गया

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईटी) ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर- 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तय  तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।’’ 

इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था। जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है। इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है।

जबकि, जीएसटीआर-9सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad